छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून: अब उम्रकैद तक सजा, 25 लाख जुर्माना, विधानसभा मे धर्म स्वतंत्रता बिल पास,, भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए,
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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सख्त कानून: अब उम्रकैद तक सजा, 25 लाख जुर्माना, विधानसभा मे धर्म स्वतंत्रता बिल पास,, भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए,

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित कर दिया गया है, जिसके तहत जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बल, दबाव, लालच या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, धर्मांतरण में सहयोग करने वाले या मदद करने वाले व्यक्तियों को भी इस कानून के तहत आरोपी माना जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाना है।

विधानसभा में इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी हुई। विपक्ष ने इसे समिति को भेजने की मांग की, जबकि सरकार ने इसे आवश्यक बताते हुए बहुमत से पारित करा लिया।

अब इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में सख्ती देखने को मिलेगी।

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